जौरा में अवैध आरक्षण टिकट बनाने में एक को दबोचा जल्द मुरेना अंचल में होगी बड़ी कार्यवाही
जौरा में अवैध आरक्षण टिकट बनाने में एक को दबोचा जल्द मुरेना अंचल में होगी बड़ी कार्यवाही
ग्वालियर अरविन्दो एक्सप्रेस
रेलवे सुरक्षा बल ने आज जौरा में रेल्वे ई टिकिट चलाने वाले एक युवक को अवैध तरीके से रेल के आरक्षित टिकट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से बड़ी संख्या में बने व कैंसिल हुए टिकट, कम्प्यूटर प्रिंटर नगदी आदि बरामद हुई है।
अवैध रूप से रेलवे टिकटों का कारोबार करने रेल्वे जगह जगह अपना शिकंजा कस्ती नजर आ रही है रेलवे सुरक्षा बल जौरा की दुकान पर छापा मारकर आरोपित को गिरफ्तार किया
जौरा में अवैध रूप से बनाते थे रेल टिकट,गिरफ्तार
श्रीमान म.सु.आ.झांसी महोदय के आदेशानुसार उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार ,उ.नि.नीरज महाजन व आरक्षक जुगेन्द्र सिंह,आरक्षक संजय पचौरी निरीक्षक मुरेना के निर्देशन मैं म.सु.नि.क. झांसी के माध्यम से आईआरसीटीसी रेलवे बोर्ड द्वारा भेजी गई suspected tout की सूची मैं यूजर आई डी abK-joRa की सुराग रसी पता रसी के दौरान एवं टिकटों की अवैध कालाबाजारी की चेकिंग एवं धरपकड़ अभियान के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कि मुरेना शहर के जोरा कस्बा मै ई टिकटों की काला बाजारी का धन्धा करता है की दुकान अरिहंत मोबाइल एवं रेलवे रिजर्वेशन जोरा जिला मुरेना (म.प्र.) पर पहुचे तो दुकान पर छोटु जैन पुत्र श्री अशोक जैन उम्र 25 वर्ष जाति जैन निवासी बार्ड न. 4 टाउन हाल के सामने इस्लाम पुरा रोड पुलिस थाना जोरा जिला मुरेना (म.प्र.) को रेलवे की ई टिकटो का पर्सनल यूजर आईडी पर अवैध रूप से कारोबार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा छापेमारी के दौरान पर्सनल माध्यम से तीन भविश्य यात्रा की टिकट तत्काल मूल्य 6467 रुपए की तथा 10 टिकट भूतकाल यात्रा की 17520 रुपए की कुल 23987 रुपए की ई-टिकिट प्रिंट आउट व उसको बनाने में प्रयोग किए गए मॉनिटर सैमसंग कम्पनी , प्रिंटर एसपीएस ओएन, सीपीयू एचसीएल कम्पनी का माउज़ व कीबोर्ड एचपी कम्पनी का बजह सबूत जप्त किया गया
, बाद आरोपी छोटु जैन को उसके गुनाह व गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए उसका गुनाह रेलवे एक्ट की धारा 143 का पाए जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 179 (2 )के तहत गिरफ्तार किया गया तथा पोस्ट पर कानूनी कार्यवाही कर आरोपी छोटु के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1146/2019 धारा 143 रेलवे एक्ट पंजीकृत किया गया श्रीमान जी आरोपी को दिनांक 01.11.19 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा उसकी यूजर आइ डी को ब्लॉक कराने की सूचना आईआरसीटीसी को भेजी गई
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