घरेलू रसोई गैस का दुरूपयोग रोकने एवं नये कनेक्शन देने के बारे में जबलपुर कलेक्टर ने जारी किये गैस वितरकों के लिए निर्देश
घरेलू रसोई गैस का दुरूपयोग रोकने एवं नये कनेक्शन देने के बारे में जबलपुर कलेक्टर ने जारी किये गैस वितरकों के लिए निर्देश
श्री भरत यादव ने घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग एवं वाहनों में रसोई गैस के इस्तेमाल को रोकने, उपभोक्ताओं को नये रसोई गैस कनेक्शन जारी करने, रिफिल सिलेण्डर और उपभोक्ताओं को डबल सिलेण्डर कनेक्शन उपलब्ध कराने के बारे में रसोई गैस डीलरों को निर्देश जारी किये हैं । रसोई गैस डीलरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी है ।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के मुताबिक कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में गैस डीलरों से कहा गया है कि नये कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं को गैस चूल्हा, रबर ट्यूब और लाईटर आदि लेने के लिए दबाव न डाला जाये । यह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वो यह रसोई गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा, रबर ट्यूब एवं लाईटर लेना चाहता है अथवा नहीं । रसोई गैस डीलरों को उन उपभोक्ताओं को डबल गैस सिलेण्डर प्रदाय करने में प्राथमिकता देने भी कहा गया है जिनके पास केवल एक रसोई गैस सिलेण्डर है और उन्हें इस वजह से असुविधा हो रही है ।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में गैस डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले गैस तेल एवं गैस कंपनियों से भी कहा गया है कि जब उनके द्वारा रिफिल बुकिंग से लेकर रिफिल वितरण तक की गतिविधियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा चुका है तब वे साफ्टवेयर में यह भी प्रावधान करें कि गैस डीलर्स द्वारा किस उपभोक्ता को किस नंबर का गैस सिलेण्डर प्रदाय किया गया है । उसे भी दर्ज किया जा सके । ताकि आकस्मिक जाँच की कार्यवाही के दौरान दुरूपयोग के मामले में रसोई गैस सिलेण्डर पकड़े जायें तब यह पता लगाया जा सके कि वह सिलेण्डर किस उपभोक्ता को जारी किया गया था । इससे उस उपभोक्ता के विरूद्ध भी घरेलू रसोई गैस के दुरूपयोग का मामला दर्ज किया जा सके जिसे वह सिलेण्डर प्रदाय किया गया था । इससे घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकेगी ।
रसोई गैस डीलरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 19 किलोग्राम क व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के उपयोग को सुनिश्चित करने सभी व्यावसायिक कनेक्शनधारियों द्वारा उपयोग किये गये सिलेण्डरों की जानकारी एवं सूची नियमित तौर पर जिला आपूर्ति नियंत्रक को उपलब्ध कराने भी कहा गया है । ताकि यह जाना जा सके कि कौनसा प्रतिष्ठान व्यावसायिक रसोई गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अथवा अपेक्षाकृत कम कर रहा है । इसमें ऐसे प्रतिष्ठानों की समय-समय पर जांच कराई जा सके और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सके ।
निर्देशों में कहा गया है कि गैस डीलर्स को प्रतिदिन भरे गैस सिलेण्डर, प्रदाय दर, नवीन गैस कनेक्शन हेतु उपलब्ध गैस सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर संख्या, गैस कनेक्शन से संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि एवं अन्य वस्तुओं की कीमत संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। गैस डीलर्स से कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता पति-पत्नी जो दोनों नौकरी करते हैं और उनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनके यहां सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 5 बजे के बाद गैस प्रदाय की जाए। गैस डीलर्स के लिए हमेशा 10 गैस सिलेण्डर का रिजर्व स्टॉक रखना भी अनिवार्य किया गया है जो सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही जारी किए जा सकेंगे। गैस विक्रेता शासन एवं कंपनी की नीति-निर्देशों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार नवीन गैस कनेक्शन प्रदान करना होगा ।
निर्देशों में ग्रामीण वितरक से भिन्न अन्य गैस वितरक द्वारा रिफिल गैस सिलेण्डर होम डिलेवरी से ही प्रदाय किए जाने कहा गया है । डीलरों से कहा गया है कि गोदाम से दिए जाने वाले सिलेण्डरों पर होम डिलेवरी चार्ज कम करके ही उपभोक्ताओं को बिल दिए जायें । गैस डीलर्स उपभोक्ता को दी जाने वाली सभी सामग्री का पक्का बिल दें। ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी हाकर्स ड्रेस पर रहें तथा उस पर कंपनी एवं डीलर्स का नाम एवं हॉकर्स का नाम रहे। होम डिलेवरी करते समय हाकर्स के पास स्प्रिंग तौल कांटा रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता को सिलेण्डर तौल कर बिल के साथ दिया जाए। होम डिलेवरी के समय उपभोक्ता के घर पर ताला बंद होने की स्थिति में पड़ोसी को अवगत कराया जाये ।
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