जप्तशुदा वाहन की सुनवाई 25 नवम्बर को, वाहन मालिक को नोटिस
जप्तशुदा वाहन की सुनवाई 25 नवम्बर को, वाहन मालिक को नोटिस |
मुरैना |
ग्राम एडीमाल का पुरा नहर की पुलिया के पास 8 जून 2018 को रात्रि के समय महुआ थाना द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 06 बीए 0102 से अवैध 135 लीटर देशी मदिरा टाटा सूमो वाहन जप्त किया था। जिसमें ग्राम पालि महुआ के राहुल उपाध्याय, सोनू गुर्जर और पवन शर्मा नामक व्यक्ति के वाहन को आवकारी एक्ट के अन्तर्गत जप्त किया, वाहन के संबंध में संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई 25 नवम्बर को प्रातः 11 बजे की गई। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बताया है कि मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत क्यों न उक्त जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा राजसात की जावे। इस संबंध में आप अपना लिखित उत्तर मेरे न्यायालय में 25 नवम्बर को प्रातः 11 बजे प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। |
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