आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
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मुरैना
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 14 सितम्बर 2018 को थाना सिविल लाइन के ए.एस.आई. इन्द्रदेव पाण्डेय को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अम्बेडकर कॉलोनी के सामने जौरा मुरैना के आरोपी रामनिवास प्रजापति पुत्र सुन्दरलाल प्रजापति को 21 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा तिवारी के यहां पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं डेढ़ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती चित्रांशी मौर्य मुरैना द्वारा की गई।
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