डेयरी मालिक को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड
डेयरी मालिक को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड |
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मुरैना |
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह जिला मुरैना की न्यायालय ने प्र.क्र. - 1766/09 में आरोपी रामकिशोर गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण कम्मोद वाली गली, पोरसा जिला मुरैना को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा - 7(1) सहपठित धारा 16(1) में दोषी पाते हुए, 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। ‘‘इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस. एस. माहौर, अम्बाह ने की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि 10 अक्टूबर 2009 को कम्मोद वाली गली, पोरसा स्थित रामकिशोर गुप्ता की डेयरी का निरीक्षण जिला प्रशासन की टीम द्वारा किया गया तो, परिसर में रखे पदार्थ मावा, शक्कर, घी, वनस्पति आदि का संग्रहण होते पाया गया था, एवं शक्कर में मिलावट की शंका होने पर नमूना जांच हेतु लिया गया। नमूने को विधिपूर्वक शीलबंद (डब्बे में बंद कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला भोपाल) को भेजा गया। 25 नवम्बर 2009 को उक्त नमूने की जांच उपरांत, रिपोर्ट में नमूना अपमिश्रित पाया गया। परिवादी उपसंचालक द्वारा परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया। |
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