जप्तसुदा वाहनों को राजसात करने के लिये सुनवाई 3 फरवरी को

जप्तसुदा वाहनों को राजसात करने के लिये सुनवाई 3 फरवरी को
मुरैना 


    विगत 25 सितम्बर 2019 को क्वारी नदी के पहले सिकरोड़ी गांव के बीहड़ में 23.45 बजे प्रभारी अधिकारी थाना सिहोंनिया के द्वारा आरोपी सुकडू उर्फ देवेन्द्र तोमर वित का पुरा अम्बाह निवासी के अधिपत्य से 81 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन नीले रंग की हॉन्डा सिटी कार से परिवहन करते हुये ले जाई जा रही थी। आवकारी एक्ट के अन्तर्गत अवैध मदिरा के परिवहन हेतु ले जाई जा रही थी। जप्त की मदिरा की मात्रा 50 लीटर बल्क से अधिक है। इस संबंध में मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत जप्तसुदा वाहन की राजसात की कार्यवाही की जाना है। इस संबंध में सुनवाई कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास की अध्यक्षता में 3 फरवरी को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में की जावेगी। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावे।


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