31 मार्च तक ही होंगे बी एस-4 वाहनों के पंजीयन

31 मार्च तक ही होंगे बी एस-4 वाहनों के पंजीयन
  श्योपुर 
  बीएस-4 वाहनों के पंजीयन 31 मार्च के बाद नही होगें। इस संबंध में दिये गये निर्देश में कहा गया है कि परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि बीएस-4 वाहनों का पंजीयन किसी भी हालत में 31 मार्च के बाद नही होगा। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के बाद पंजीयन के लिए विड भले ही 31 मार्च के पहले की जा चुकी हो, लेकिन यदि उसका पंजीयन 31 मार्च तक नही हो सका तो उनका पंजीयन भी इसके बाद नही होगा।
साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि चेसिस के रूप में विक्रय किए गए ऐसे वाहन जो 31 मार्च के पहले अस्थायी रूप से पंजीकृत किए गए हो, उसके बाद उनके द्वारा बाडी निर्मित कराए जाने के लिए परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो, उन्हें बाडी निर्माण के बाद 31 मार्च के बाद भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।


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