निजी भूमि पर स्वीकृत रेत उत्खनन अनुज्ञा निरस्त
निजी भूमि पर स्वीकृत रेत उत्खनन अनुज्ञा निरस्त |
- |
नरसिंहपुर |
मौजा मुंआर तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 152/4, 152/2 रकवा 2.752 हे. क्षेत्र श्री सौरभ राय आ. श्री मुन्नालाल राय निवासी माल्हनवाड़ा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद की निजी भूमि पर रेत उत्खनन अनुज्ञा मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित नरसिंहपुर जिले के सफल ठेकेदार के अनुबंध करने तक अथवा 31 मार्च 2020 (जो भी पूर्व में हो) तक की अनुमति दी गई है। राजस्व, खनिज व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मौजा मुआर तहसील गाडरवारा स्थित खसरा नम्बर 152/4, 152/2, रकवा 2.752 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत क्षेत्र का संयुक्त रूप से मंगलवार 25 फरवरी को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर जाकर मौजा मुंआर की भूमि खसरा नम्बर 159/3, 160, 161/2 एवं 203/1 पर अवैध तरीके से लगभग 13444.10 घ.मी. रेत का उत्खनन किया गया है। जारी जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ओव्हरलोडेड वाहनों से रेत का परिवहन किया गया है, जिससे ग्राम मुंआर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क पूर्णत: नष्ट हो गई है एवं लोगों का आवागमन दुश्वार हो गया है। उपरोक्तानुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 एवं मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडार एवं व्यापार) नियम 2019 का उल्लंघन किया गया है। अत: कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना द्वारा मौजा मुंआर तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित खसरा नम्बर 152/4 एवं 152/2, रकवा 2.752 हे. क्षेत्र की निजी भूमि पर स्वीकृत रेत उत्खनन अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। |
Comments
Post a Comment