धारा 144 में आंशिक संशोधन

धारा 144 में आंशिक संशोधन
श्योपुर
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने पूर्व में जारी किये गये धारा 144 के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सिर्फ प्रातः 07 बजे से 12 बजे तक ही सब्जी, किराना, गैस एजेन्सी, दुध डेयरी, समाचार वितरण इस अवधि में ही किये जा सकेगे।
इस आदेश के अंतर्गत समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्था, पेट्रोल पम्प, चिकित्सालय, मेडीकल स्टोर इस आदेश के प्रतिबंध से बाहर रहेगे।


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