पेंशन संबंधी संबंधित विभाग तैयारी कर 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें - कलेक्टर
संबंधी संबंधित विभाग तैयारी कर 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें - कलेक्टर |
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मुरैना |
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा 24 मार्च को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंसिंग में प्रदेशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने संबंधी निर्देश दिये थे। निर्देशों के परिपालन में नीचे अंकित बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधित विभाग सुनिश्चित करें। यह कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिये है। 1. पेंशनः- जिलान्तर्गत प्राप्त कर रहे सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान दो माह के आग्रिम रूप में अनिवार्यतः किया जावे। उक्त कार्यवाही उपसंचालक, सामाजिक न्याय द्वारा की जाकर शतप्रतिशत कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। 2. संनिर्माण कर्मकार मंडलः- संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत दर्ज मजदूरों को एक हजार रूपये की सहायता राशि दिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार सहायक श्रम पदाधिकारी मुरैना यह सुनिश्चित करें कि जिलान्तर्गत समस्त मजदूरों को निर्देशानुसार सहायता राशि अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जावे। 3. सहारिया, आदिवासीः- सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में 2 माह की एडवांस राशि 2 हजार रूपये भेजे जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना यह सुनिश्चित करें कि संबंधितों के खातों में राशि 03 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः भिजवाये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि कोई हितग्राही शेष नहीं है, प्रस्तुत करेंगे। 4. कोरोना पाजीटिवः- कोरोना पाजीटिव पाये जाने पर शासकीय अस्पतालों एवं मेडीकल कॉलेजों में सभी वर्गों के लिए निःशुल्क इलाज करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही निजी चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 5. भोजन एवं आश्रयः- ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन, आश्रय की व्यवस्था के लिए किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने विकासखण्डों में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना विकासखण्डों में भोजनध्आश्रय की व्यवस्था के संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निरंतर आवश्यक निर्देश प्रसारित कर एवं समीक्षा करते हुये प्रतिदिन की कार्यवाही से अवगत करावेंगे। 6. उचित मूल्य की दुकानेः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क दिये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी मुरैना को आदेशित किया जाता है कि वह पात्र परिवारों को 01 माह का राशन अनिवार्यतः निःशुल्क वितरण करावें तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी पात्र परिवार राशन प्राप्ती से वंचित न रहें, इसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जावे। 7. मध्यान्ह भोजनः- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की राशि का वितरण किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना एवं डी.पी.सी को आदेशित किया जाता है कि मध्यान्ह भोजन की राशि का वितरण विद्यार्थियों के खातों में अनिवार्यतः किया जावें। इस हेतु परियोजना अधिकारी, एमडीएम 03 दिवस के अन्दर उक्त राशि संबंधितों के खातों में भिजवाना सुनिश्चित करें। |
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