लॉकडाउन के दौरान आयोजित शादियों में वर एवं वधु पक्ष से 4-4 लोग उपस्थित हो सकेंगे

लॉकडाउन के दौरान आयोजित शादियों में वर एवं वधु पक्ष से 4-4 लोग उपस्थित हो सकेंगे


श्योपुर अरविन्दो एक्सप्रेस


कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिले में 3 मई 2020 तक लागू लॉकडाउन की अवधि के दौरान आयोजित होने वाले शादी-समारोह अपने-अपने घरों में सम्पन्न होंगे। जिसमें वर एवं वधु पक्ष की ओर से 4- 4 व्यक्ति पंडित एवं काजी आदि की उपस्थिति में विवाह करायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस संबंध में बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि में विवाह समारोह आयोजन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि लॉकडाउन की अवधि में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में आयोजनकर्ता अपने-अपने घरों पर वर एवं वधु पक्ष 4 -4 व्यक्ति, पंडित एवं काजी सहित अदि की उपस्थिति में विवाह करा सकते हैं।
ऐसे प्रकरणों में जहां वधु या वर पक्ष को विवाह समारोह हेतु श्योपुर जिले से बाहर जाने की स्थिति में वाहन में ड्रायवर सहित दो व्यक्तियों की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता ऐसे अधिकतम दो वाहन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेगा। जिसमें जाने वाले व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
जिला श्योपुर अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजनकर्ता को क्षेत्रीय एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु पक्षों की जानकारी मय स्थायी पते व मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। एसडीएम को सूचना किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर विवाह एवं सामूहिक विवाह पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
विवाह समारोह में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क धारण करेगा। समारोह स्थल पर स्वच्छता एवं साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जावे। समारोह स्थल को उचित तरीके से सेनेटाईज करवाया जावेगा। हाट स्पाट, काॅटेन्टमेंट क्षेत्र वाले व्यक्ति को विवाह समारोह में सम्मलित होने हेतु अनुमति नही दी जावेगी। साथ ही समारोह में सम्मलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्क्रीनिंग करवाकर  प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उसे किसी प्रकार का संक्रमण नही है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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