न्यायालय के निर्देशों के पालन में परिलक्ष्य परिरूद्ध बंदियों की पेरोल स्वीकृत करने के लिये कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने कलेक्टरों को लिखा पत्र
न्यायालय के निर्देशों के पालन में परिलक्ष्य परिरूद्ध बंदियों की पेरोल स्वीकृत करने के लिये कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने कलेक्टरों को लिखा पत्र
मुरैना अरविन्दो एक्सप्रेस
चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में चम्बल संभाग के मुरैना, भिण्ड और श्योपुर के कलेक्टरों को पत्र जारी करके निर्देश दिये है कि वे जेलों में परिरूद्ध बंदियों को 60 दिवस का आपात पेरोल स्वीकृत करें
न्यायमूर्ति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय यादव की अध्यक्षता में 26 मार्च 2020 को आयोजित वीडियो काॅन्फ्रसिंग की बैठक में मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2020 के आधार पर दिये गये है। आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध वे बंदी जो पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे थे, ऐसे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानत नामा एवं बचनपत्र पर 60 दिवस की आपात छुट्टी (पेरोल) स्वीकृत किये जाने के प्रावधान किये है।
चम्बल कमिश्नर ने इन्हीं निर्देशों के पालन में मुरैना, भिण्ड और श्योपुर कलेक्टरों को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्र की जेलों में परिरूद्ध बंदियों को 60 दिवस का आपात पेरोल स्वीकृत कर सकते है। उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के आपात पेरोल के आवेदन है वे पत्र के साथ भेजे जा रहे है। भेजे गये आवेदन पत्रों पर तत्काल आपात पेरोल का निराकरण सुनिश्चित करें।
चम्बल कमिश्नर ने लम्बित बंदियों के पेरोल प्रकरणों का उल्लेख करते हुये कहा है कि मुरैना जिले में नवीन महामारी आपात के 24 पूर्व में लम्बित 31 और डीएम लाभ प्राप्त बंदी 3 इस तरह 58 है। इसी तरह भिण्ड जिले में नवीन महामारी आपात के 33 पूर्व में लम्बित 30 डीएम लाभ प्राप्त बंदी 15 इस तरह कुल 78 प्रकरण प्रकरण है। श्योपुर जिले में नवीन महामारी आपात के 60 पूर्व में लम्बित 68 और डीएम लाभ प्राप्त 19 इस तरह 147 बंदियों के पेरोल लम्बित प्रकरण है।
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