जिला मजिस्टेªट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जिला मजिस्टेªट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश


श्योपुर


जिला मजिस्टेªट श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण कस्बा श्योपुर अंतर्गत चूडी बाजार मे निवासरत श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र गप्पू शर्मा के कोरोना कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने व एक ही परिवार के पांच सदस्यो को कोरोना कोविड-19 पाॅजिटिव पाये जाने एवं शिवपुरी रोड, श्योपुर पर निवासरत कु. लक्ष्मी गर्ग पुत्री श्री शभूदयाल गर्ग एवं मधुवन नगर निवासरत श्री हेमन्त शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा के भी कोरोना कोविड-19 पाॅजिटिव पाये जाने से नोबल कोरोना वारयस कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण बाजार को लाॅकडाउन घोषित करने के लिए प्रतिंधात्मक आदेश जारी किया गाय है।


जारी आदेश के अनुसार कस्बा श्योपुर के सम्पूर्ण बाजार को 01 जून सोमवार एवं 02 जून मंगलवार को दो दिवस के लिए लाॅकडाउन करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही कस्बा श्योपुर में तत्काल प्रभाव से टोटल लाॅकडाउन घोषित किया गया है। टोटल लाॅकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। घोषित लाॅकडाउन के अंतर्गत कस्बा श्योपुर की सीमाऐ जैसे शिवपुरी रोड, सलापुरा पाली रोड, नागदा लिंक रोड, बंजारा डैम रोड, गुप्तेश्वर रोड तक की सीमाऐ सील कर दी गई है।


इन क्षेत्रों में किसी भी माध्यम से बाहरी लोगो का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार कस्बा श्योपुर क्षेत्र में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान ंबंद रहेगे। जारी आदेश में शिथिल किये गये प्रतिबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में उन्हें चिकित्सालय लाने-ले जाने की छूट रहेगी। सब्जी, दूध, मेडीकल दुकान, शासकीय एवं आशासकीय हाॅस्पीटल, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, समस्त शासकीय कार्यालय, बैंक, आटा चक्की, न्यूजपेपर हाॅकर, इंटरनेट सुविधायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।


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