जिला मजिस्ट्रेट ने पाॅजीटिव नर्स लक्ष्मी गर्ग के घर क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट जोन घोषित
- जिला मजिस्ट्रेट ने पाॅजीटिव नर्स लक्ष्मी गर्ग के घर क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट जोन घोषित
- काॅटेन्टमेंट एरिया के लिए सर्विलेंस हेतु दल गठित
श्योपुर अरविन्दो एक्सप्रेस
जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए नर्स लक्ष्मी पुत्री श्री शभूदयाल गर्ग, मावा वालो का मकान शिवपुरी रोड श्योपुर में पाये गये कोविड-19 संक्रमित पाॅजीटिव केश के घर को ईपी सेंटर घोषित करते हुए 1/2 किलोमीटर दूरी क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नर्स लक्ष्मी गर्ग के घर से 1/2 किलोमीटर दूरी क्षेत्र के समस्त घरो का सर्वे कराने के निर्देश सीएमएचओ डाॅ एआर करोरिया एवं सिविल सर्जन डाॅ आरबी गोयल को दिये है। साथ ही कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु दी एपीडेन्स डीसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अतंर्गत काॅटेन्टमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल गठित किया गया है। जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक शिवपुरी रोड से लेकर शभू मावा वाले के मकान तक, पंजाब नेशनल बैंक के बगल की गली में मुख्य रोड, डाॅ, मंगल के मकान तक, शभू मावा वाले के मकान के बगल की गली से लेकर खाॅन मिस्त्री के मकान तक, दोनो गलियों में पीछे की ओर खाॅन मिस्त्री के मकान से डाॅ मंगल के मकान तक के क्षेत्र के लिए इंसीडेंट कमाण्डर एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार सुश्री रजनी बघेल मो.न. 8893489521 एवं पुलिस अधिकारी एसडीओपी श्री रामतिलक मालवीय मो.न. 8827779300 तथा सीएमओ नपा श्योपुर श्री आनन्द शर्मा मो.न. 8815630055 को जिम्मेदारी दी गई है।
काॅटेन्टमेंट एरिया के अंतर्गत संक्रमण की रोकथाम हेतु काॅटेन्टमेट एरिया में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं काॅटेन्टमेंट एरिया में अन्दर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। काॅटेन्टमेंट एरिया के सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाॅजिस्टर, पैथालाॅजिस्ट, माइक्रोबायोलाॅजिस्ट, डाॅक्यूमेंटशन स्टाॅफ रखा जाना होगा एवं मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतंर्गत एक मेडिकल आफीसर, एक पैरामेडिकल स्टाॅफ, लैब टेक्नेशियम व डाक्यूमेंटेशन स्टाॅफ का गठन किया जावेगा। इस क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी। समस्त वार्डवार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आगनबाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर, (एमपीडब्ल्यू-टीबीएचव्ही) टीम वाईज एपीसेंटर से प्रतिटीम पचास घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केश की माॅनीटरिंग प्रतिदिन करेगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खाॅसी, गले में दर्द एवं स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।
इसी प्रकार समस्त कोविड-19 सक्रमण के पाॅजिटिव केश के परिजन, निकट संपर्क को कोरेनटाईन कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय से फैलने से रोका जा सकें। कोरेनटाईन का प्रतिदिन फाॅलोअप एवं उनको 14 दिन तक होमकोरेनटाईन में रखना होगा। साथ ही फालोअप 28 दिन तक प्रतिदिन किया जावेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने हेेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काॅटेक्ट ट्रेकिंग की जाकर समस्त संबधितो से अनिवार्य संपर्क किया जाकर। उन्हे भी कोरेनटाईन करने की कार्यवाही की जावे। नगरपालिका के सीएमओ श्योपुर द्वार क्षेत्र का संेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सस्पेक्टेड केश को सेक्टर मेंडिकल आफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है। साथ ही समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाॅल पालन करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार समस्त कार्यकार्ता पीपीई प्रोटोकाॅल का पालन किया जावे।
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