अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में गति लाई जावे- कलेक्टर, राहत प्रकरणों का निराकरण शत प्रतिशत होना चाहिए-एसपी


  • अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में गति लाई जावे- कलेक्टर

  • राहत प्रकरणों का निराकरण शत प्रतिशत होना चाहिए-एसपी

  • कलेक्टर ने अधिनियम की त्रेमासिक बैठक में की समीक्षा  


श्योपुर अरविन्दो एक्सप्रेस


कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति ;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम-1995 यथा संसोधित 2016 के उपनियम के अतंर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में आयोजित की गई।


बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण श्री एलआर मीणा, विशेष लोक अभियोजक श्री राजेन्द्र जाधव, थाना प्रभारी एजेके श्री जीएस खरे एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।


कलेक्टर श्री आरके श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिले में तीन से छ माह तक के प्रकरण शीघ्र निराकृत किये जावे। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 48 प्रकरणो में से 10 प्रकरण पेडिंग है। जिनका निराकरण समय सीमा में किया जावे। जिसमें से 02 प्रकरणो में कार्यवाही टीआई एजेके कराहल। इसी प्रकार प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता नही होने के कारण 08 प्रकरणों में जानकारी प्राप्त कर प्रकरणों का निराकरण करावे। ऐसे प्रकरण जिनमें विवेचना चल रही है। वह कार्य भी तत्परता पूर्वक किया जावे। उन्होने कहा कि एससी, एसटी के बडे धाराओ के प्रकरणो में राहत राशि प्राप्त करने के बाद राजीनामा किया जाता है। तब प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।


पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय ने बैठक में कहा कि एससी, एसटी के राहत प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण होना चाहिए। उन्होने कहा कि जाति प्रमाण के अभाव में जो प्रकरण लंबित है। उनकी जानकारी विभागीय अधिकारी मगवाने की कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि दो माह से अधिक का कोई भी प्रकरण लंबित नही रहना चाहिए। जो प्रकरण में खाता खोलने से लंबित है। उसका खाता शीघ्र खुलवाया जावे। उन्होने कहा कि बडी धाराओ के प्रकरण जिनमें 50 हजार से उपर की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही प्रकरण में राजीनामा कर लिया जाता है। ऐसे प्रकरण में कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि एजेके के टीआई को विशेष प्रकरणो में विवेचना के अधिकार प्राप्त है। इसलिए दो माह से अधिके के 04 मामलो में विवेचना का कार्य टीआई एजेके पूर्ण करें।  


सहायक आयुक्त आजाक श्री एलआर मीणा ने बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के प्रकरण तथा पुलिस में लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। साथ ही प्रकरणों की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में लोक अभियोजक श्री राजेन्द्र जाधव, थाना प्रभारी आजेके श्री जीएस खरे ने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों की जानकारी दी।


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