ग्वालियर-श्योपुर रेल्वे लाइन के लिये भूमि उपलबध कराने में अधिकारी विलंब न करें- कलेक्टर   

ग्वालियर-श्योपुर रेल्वे लाइन के लिये भूमि उपलबध कराने में अधिकारी विलंब न करें- कलेक्टर        


मुरैना अरविन्दो एक्सप्रेस



ग्वालियर, श्योपुर से छोटी रेल्वे लाइन से बड़ी रेल्वे लाइन अशासकीय, निजी भूमि के अधिग्रहण के अन्तर्गत मुरैना अनुभाग अन्तर्गत लंबित जयपुर उर्फ नया गाॅव अतिरिक्त प्रस्तावित-2 का अवार्ड जो आक्षेपों की पूर्ति हेतु भेजा गया था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व भू-अर्जन शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें। ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन के लिये भूमि उपलब्ध कराने में राजस्व अधिकारी विलंब न करें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में रेल्वे एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। इस अवसर पर रेल्वे के अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे सहित संबंधित क्षेत्र के पटवारी उपस्थित थे।  


 कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि जो अवार्ड पारित हो गये है, उसमें हितग्राहियों को भुगतान अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरैना, जौरा एवं सबलगढ़ 06 जुलाई 2020 तक कराना सुनिश्चित करेगें। ग्वालियर, श्योपुर से छोटी लाईन से बड़ी लाइन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों की निम्नानुसार समय-सीमा नियत की गई, जिसमें ग्राम चिरायतनी के प्रकरण में धारा 19 पर जुलाई माह में विचार करेगें। ग्राम अलापुर, अलापुर माॅफी के प्रकरण में रेल्वे विभाग 20 अगस्त 2020 तक पूर्तियाॅ करेगा। (परिसम्पत्तियों की सूची एवं नक्शा) 31 अगस्त 2020 तक धारा 11 की कार्यवाही की जावेगी। जौरा, जौरा माॅफी के लिये 10 जुलाई 2020 रेल्वे विभाग परिसम्पत्तियों की सूची एवं नक्शा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जौरा के समक्ष प्रस्तुत करेगें एवं 17.07.2020 धारा 11 के लिये समय-सीमा निर्धारित है।   


 उन्होंने सकरा, सकरा माॅफी के प्रकरण में रेल्वे विभाग अगस्त के प्रथम सप्ताह में परिसम्पत्तियों की सूची एवं नक्शा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जौरा के समक्ष प्रस्तुत करेगें एवं 14 जुलाई 2020 धारा 11 के लिये समय-सीमा निर्धारित है। दीपहरा प्रस्तावित के लिये धारा 21 (1) की कार्यवाही 26 जुलाई 2020 सियवटा प्रस्तावित धारा 21 (1) की कार्यवाही 26 जून तोरिका प्रस्तावित धारा 21 (1) की कार्यवाही 26 जून 2020, बगस्तपुर प्रस्तावित धारा 21 (1) की कार्यवाही 29 जून की तिथियाॅ नियत की गई। देवपुर प्रस्तावित धारा 21 (1) के लिये समय-सीमा 26 जून, इन्दौली प्रस्तावित धारा 23 अवार्ड पारित के लिये समय-सीमा 15 जुलाई 2020, खोर प्रस्तावित धारा 21 (1) के लिय समय-सीमा 26 जून, कैमराकलां धारा 11 के लिये समय-सीमा 15 जुलाई 2020, नियत की गई। मुकुनंदा माॅफी की माॅफी ओका भूमि के लिये रेल्वे विभाग भू-अर्जन के लिये नया पत्र देगा। सबलगढ़ के धारा 11 के लिये समय-सीमा 7 जुलाई 2020 निर्धारित की गई। बडागाॅव कुरोली के लिये धारा 19 हेतु समय-सीमा 7 जुलाई नियत की गई। शासकीय भूमि के प्रस्तावों के तहत सकरा, गुढ़रा के प्रस्ताव 10 जुलाई 2020 तक भू-अर्जन शाखा में भेजने के निर्देश दिये गये। टेकपुर, तोरिका एवं सयवदा समय-सीमा 07 जुलाई 2020 नियत की गई। चरमगाॅवा सबलगढ़ एवं कैमराकलाॅ समय-सीमा दिनांक 15 जुलाई 2020 नियत की गई। लेकनजरा, रिठौनियाॅ, सबलगढ़ की धारा 11 के समाचार पत्र प्रकाशन एवं गजट की प्रति रेल्वे विभाग अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सबलगढ़ को उपलब्ध करावें। 


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