जौरा कैलारस के इन वार्ड में रहेगा कर्फ्यू ,मुरैना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित नये केस पाये जाने के कारण कई स्थानों पर आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा
मुरैना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित नये केस पाये जाने के कारण कई स्थानों पर आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा
मुरैना
शासन की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान स्थिति में कोरोना के नये केस कई स्थानों पर चिन्हित हुये है। जिसमें नगर निगम मुरैना के वार्ड क्रमांक 31 छात्रावास के सामने गली गणेशपुरा, वार्ड क्रमांक 33 मोदी वाली गली गणेशपुरा, वार्ड क्रमांक 33 चन्द्रप्रकाश शिवहरे वाली गली गणेशपुरा, वार्ड क्रमांक 23 छोटी बजरिया मारकण्डेश्वर मंदिर के सामने स्टेशन रोड़ के सामने मुरैना, वार्ड क्रमांक 23 रामबाबू हलवाई वाली गली पड़ाव मुरैना, वार्ड क्रमांक 23 पंचायती धर्मशाला के पास दत्तपुरा मुरैना, वार्ड क्रमांक 22 जीन गली नं.-2 मुरैना, वार्ड क्रमांक 27 रामनगर शिक्षक काॅलोनी मुरैना, वार्ड क्रमांक 26 गोटेनगर कान्ही वाली गली, वार्ड क्रमांक 20 हुक्मसिंह वाली गली सिंघल बस्ती, वार्ड क्रमांक 39 बाल निकेतन रोड़, वार्ड क्रमांक 8 माथुर मार्केट, वार्ड क्रमांक 12 जी-16 कमिश्नरी काॅलोनी, वार्ड क्रमांक 15 बन्टी वाली गली ट्रंच रोड़ मुरैना एवं परशुराम काॅलोनी के आगे नाला नंबर-1 मैन रोड़ मुरैना, वार्ड क्रमांक 17 श्रीराम नर्सिंग वाली गली में आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा। इसी प्रकार कस्बा जौरा वार्ड क्रमांक 10 रेस्ट हाउस के पीछे ब्यास गली जौरा, तहसील जौरा के ग्राम नरहेला के मजरा पातरीपुरा, नगर परिषद कैलारस के वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 पुरानी सब्जी मंडी और तहसील सबलगढ़ के ग्राम बकसपुर में आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा। कोरोना से संक्रमित पाॅजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संसोधन, स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
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