जौरा नगर में कर्फ्यू का क्षेत्र बना मजाक जबकि मुरैना कलेक्टर ने आगामी आदेश तक कफ्र्यू लगाया है

जौरा नगर में कर्फ्यू का क्षेत्र बना मजाक जबकि मुरैना कलेक्टर ने आगामी आदेश तक कफ्र्यू लगाया है


जौरा अरविन्दो एक्सप्रेस



जौरा वार्ड क्रमांक 10 रेस्ट हाउस के पीछे ब्यास गली जौरा, तहसील जौरा के ग्राम नरहेला के मजरा पातरीपुरा में कर्फ्यू लगा है



जौरा नगर के वार्ड नम्बर 10 रेस्ट हाउस के पीछे व्यास गली में आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा है लेकिन हैरानी की बात यहां है कि इस गली मेसे होकर सुबह से काफी लोग पैदल ओर मोटरसाइकिल से आराम से निकल रहे है अरविन्दो एक्सप्रेस को जब इस गली की सूचना मिली तो मोके पर देखा काफी लोग गली को क्रॉस कर आराम से निकल रहे थे कुछ राहगीरों ने बताया कि गली में कोरोना का मरीज निकला है गली पूरी बन्द नही है इस लिये हम लोग निकल रहे है हैरानी की बात यहाँ है कि इस गली में आसपास के लोगो ने बताया कि नगर परिषद की ओर से कोई भी दवाई छिड़काव समय समय पर अभी तक नही कराया है जबकि कोबिड -19 के नाम से नगर परिषद काफी पैसा खर्च कर चुकी है जबकि वार्ड बासी को अभी तक कही भी दिखा नही है


कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग को एक मात्र उपाय बताया जा रहा है. ऐसे में संक्रमित क्षेत्र या उसके आसपास के इलाके के लोग ही यदि ऐसी लापरवाही करेंगे तो किस तरह कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी इस तरह से लापरवाही से पूरे क्षेत्र में कभी भी कोरोना फेल सकता है बल्कि एक ही जगह पर जमा हुये लोगों के लिये जानलेवा भी साबित हो सकती है


कर्फ्यू के आदेश कोरोना निकलने बाले क्षेत्र में


 कोरोना से संक्रमित पाॅजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संसोधन, स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।


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