किसी भी प्रकार की वसूली नहीं करने वाले जिला खनिज अधिकारी भदकारिया को कारण बताओ नोटिस 

किसी भी प्रकार की वसूली नहीं करने वाले जिला खनिज अधिकारी भदकारिया को कारण बताओ नोटिस 


मुरैना 


भिण्ड जिले के जिला खनिज अधिकारी आर.पी. भदकारिया ने किसी भी तरह की वसूली नहीं करने तथा वसूली प्रकरणों में संदिग्ध भूमिका परिलक्षित होने के आरोप में चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने खनिज अधिकारी भिण्ड आर.पी. भदकारिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 


 नोटिस मंे कहा गया है कि भिण्ड जिले में हो रहे अवैध रेत उत्खनन की जांच कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश कलेक्टर भिण्ड को दिये थे। इन निर्देशों के पालन में भदकारिया द्वारा जांच प्रतिवेदन खनिज शाखा भिण्ड को दिया गया, जहां से यह प्रतिवेदन चंबल कमिश्नर कार्यालय को भेजा गया है। चंबल संभाग के कमिश्नर ने प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया कि भेजा गया प्रतिवेदन अस्पष्ट है, जैसा की 15 जून 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक में खनिज विभाग के प्रजेन्टेशन के दौरान अवैध उत्खनन एवं परिवहन के वर्ष 2019-20 में कुल 410 प्रकरण दर्ज होना बताया तथा प्राप्त अर्थदण्ड 1.60 करोड़ जो संपूर्ण वित्तीय वर्ष लक्ष्य प्राप्ति अतिशून्य दर्शाता है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 मंे अवैध परिवहन के कुल 26 प्रकरण दर्ज कर प्रस्तावित राशि रूपये 5.48 लाख दर्शाई गई किन्तु किसी भी प्रकार की वसूली नहीं दर्शायी गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज होने के कारण तत्समय कमिश्नर चंबल द्वारा अप्रशन्नता व्यक्त की गई थी। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि इन प्रकरणों में भदकारिया की भूमिका संदिग्ध परिलक्षित हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि भदकारिया द्वारा वरिष्ठों के निर्देशों की अवहेलना करना प्रतीत होता है, जो अत्यन्त खेदजनक है। 


 यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है, जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। चंबल कमिश्नर ने खनिज अधिकारी भिण्ड भदकारिया से स्पष्टीकरण चाहा गया है।    


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