मुरैना जिले में कोरोना वायरस के नये संक्रमित केस पाये जाने के कारण कई स्थानों पर आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा
मुरैना जिले में कोरोना वायरस के नये संक्रमित केस पाये जाने के कारण कई स्थानों पर आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा
मुरैना
शासन की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान स्थिति में कोरोना के नये केस कई स्थानों पर चिन्हित हुये है। जिसमें नगर निगम के वार्ड क्रमांक-22 जीन गली नं.-3, जीन गली नं.-1 एवं शंकर बाजार, वार्ड क्रमांक-20 सोलंकी वाली गली सिंघल बस्ती, हुकुम सिंह दण्डौतिया वाली गली इस्लामपुरा सिंघल बस्ती, वार्ड क्रमांक-33 जे.पी. ज्वैलर्स के सामने वाली गली, वार्ड क्रमांक-18 टी.एल. पब्लिक स्कूल के बगल में दत्तपुरा, छत्तर सिंह पंचम सिंह का बाड़ा के सामने वाली गली दत्तपुरा, वार्ड क्रमांक-16 बीकानेर स्वीट्स जीवाजीगंज, वार्ड क्रमांक-15 बैजनाथ की चक्की के पास बंटी वाली गली ट्रंस रोड़, वार्ड क्रमांक-19 भरोषी धर्मशाला के पास दाऊदयाल े मकान के सामने, वार्ड क्रमांक-41 निरंकारी भवन के पास आमपुरा, वार्ड क्रमांक-29 राधाकृष्ण स्कूल वाली गली मनोहर नगर, वार्ड क्रमांक-17 नारायणी वाली गली नेहरू पार्क, वार्ड क्रमांक-46 सिकरवार वाली गली रेस्ट हाउस के पीछे जौराखुर्द, वार्ड क्रमांक-24 अरिहंत किराना स्टोर अम्बाह रोड़ जैन मंदिर के पास फाटक बाहर एवं वार्ड क्रमांक-22 शंकर बाजार मुरैना तथा तहसील अम्बाह के वार्ड नम्बर 4 मधुपुरी काॅलोनी अम्बाह, तहसील पोरसा के वार्ड नंबर 12 बम्बा के पास भिण्ड रोड़, पोरसा में आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा।
कोरोना संक्रमित पाॅजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संसोधन, स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
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