मुरैना में आगामी 03 दिवस के लिए टोटल कर्फ्यू क्या खुलेगा क्या बन्द देखे निर्देश

आगामी 03 दिवस के लिए कर्फ्यू क्या खुलेगा क्या बन्द देखे


मुरैना अरविन्दो एक्सप्रेस



मुरैना जिले में कन्टेन्मेन्ट जोन्स में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 30.06.2020 तक बढ़ाई गई है । साथ ही कन्टेन्मेन्ट जोन्स को छोड़कर पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा - निर्देश जारी किए गए है 


गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा - निर्देश जारी किए गए 



गत दिवसों में निरन्तर कोरोना संकमण के प्रकरणों में अप्रत्याशित हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 29.06.2020 को आयुक्त महोदय चम्बल संभाग , मुरैना की अध्यक्षता में जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए , जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन किए जाने की अनुशंसा की गई 


आज भी मुरैना में 56 कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकरण चिन्हित हुए है तथा स्थिति इन कारणों से चिन्तनीय हो गई है । अतः प्राप्त सुझावों एवं लिखित आवेदनों पर विचार करते हुए जनहित में कोविड़ -19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने के फलस्वरूप


मुरैना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना जिले के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा - निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए इस कम में निर्गत पूर्व आदेशों को उद्देश्य पूर्ति के लिए यथा आवश्यक संशोधित करते हुए नगरपालिक निगम सीमाक्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 03 दिवस के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश निम्नवत् प्रसारित किया है


1. कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक प्रयोजन के घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही घर के बाहर या सड़क पर अनावश्यक आवागमन करेगा ।


2. नगरपालिक निगम सीमाक्षेत्रान्तर्गत बाजार एवं समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस अवधि में पूर्णतः बंद रहेगा । 


3. थोक सब्जी मण्डी इस अवधि में बंद रहेगी ।


 उक्त प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेगें


 1. फल , दूध , सब्जी , मेडीकल स्टोर्स , पेट्रोल पम्प एवं समस्त बैंक खुले रहेगें ।


2. अनुमति प्राप्त शादी समारोह में व्यक्ति संख्या 50 तक सम्पादित किए जा सकेगें 


पुलिस और प्रशासन दोनो मुस्तेद


पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करावेगा चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशाति भग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलबध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी


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