जिले की सहकारी संस्थायें तीन दिन में वित्तीय पत्रक पेश करें  

जिले की सहकारी संस्थायें तीन दिन में वित्तीय पत्रक पेश करें  


मुरैना 


जिले की सभी सहकारी संस्थाओं से कहा है कि वे वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक तीन दिवस के अंदर कार्यालय में प्रभारी अंकेक्षण को प्रस्तुत करें। यह निर्देश सहकारिता विभाग की उपायुक्त अनुभा सूद ने जिले की सभी सहकारी संस्थाओं को दिये है।  


  उन्होंने दिये निर्देशों में कहा है कि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के 3 माह के अंदर या 30 जून तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन 30 जून तक कई संस्थाओं ने वित्तीय पत्रक कार्यालय में अथवा प्रभारी अंकेक्षक को प्रस्तुत नहीं किये है। यह सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1) का उल्लंघन है। यदि 3 दिवस में वित्तीय पत्रक जमा नहीं किये जावेंगे तो संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारियों, कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 के तहत कार्रवाही की जायेगी। 


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