पाॅजिटिव 02 मरीजों के घर क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित
पाॅजिटिव 02 मरीजों के घर क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित
श्योपुर
जिला मजिस्टेªट श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए पाॅजिटिव मरीज श्री नवीन शर्मा, हवलदार निवासी वार्ड नं. 14 चंबल काॅलोनी, तहसील बडौदा एवं श्री संजय वसूनिया, हवलदार निवासी वार्ड नं. 13 बडे बाग के सामने, तहसील बडौदा के घर क्षेत्र से 1/2 किलोमीटर दूरी क्षेत्र को काॅटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु दी एपीडेन्स डीसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अतंर्गत काॅटेन्टमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल गठित किया गया है। जिसके अंतर्गत पाॅजिटिव मरीज श्री नवीन शर्मा क्षेत्र में काॅटेेन्टमेंट एरिया रामभरण दीवान जी के आवास से यात्री प्रतिक्षालय तक तथा आरके जगदेव जी के आवास से बस स्टैण्ड रोड बडौदा तक एवं पाॅजिटिव मरीज श्री संयज वसूनिया के घर क्षेत्र काॅटेन्टमेंट एरिया में बंटी सिसोदिया के मकान से हनुमान सिंह सिसोदिया के मकान तथा हनुमान सिसोदिया के मकान से मैन रोड तक के क्षेत्र के लिए इंसीडेंट कमाण्डर एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय मो.न. 7999816088 एवं सहायक अधिकारी के रूप में महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन मो.न. 7987201033, राजस्व अधिकारी के रूप में प्रभारी तहसीलदार श्री भरत नायक मो.न. 9425711350 एवं सीएमओ नगर पंचायत बडौदा श्री शिवराम जाटव मो.न. 9981384705 को जिम्मेदारी दी गई है।
काॅटेन्टमेंट एरिया में किसी प्रकार आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बडौदा के माध्यम से की जावेगी। संक्रमण की रोकथाम हेतु काॅटेन्टमेट एरिया में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं काॅटेन्टमेंट एरिया में अन्दर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। काॅटेन्टमेंट एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाॅजिस्टर, पैथालाॅजिस्ट, माइक्रोबायोलाॅजिस्ट, डाॅक्यूमेंटशन स्टाॅफ रखा जाना होगा एवं मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतंर्गत एक मेडिकल आफीसर, एक पैरामेडिकल स्टाॅफ, लैब टेक्नेशियम व डाक्यूमेंटेशन स्टाॅफ का गठन किया जावेगा। इस क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी।
समस्त वार्डवार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आगनबाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर, (एमपीडब्ल्यू-टीबीएचव्ही) टीम वाईज एपीसेंटर से प्रतिटीम पचास घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केश की माॅनीटरिंग प्रतिदिन करेगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खाॅसी, गले में दर्द एवं स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।
इसी प्रकार समस्त कोविड-19 सक्रमण के पाॅजिटिव केश के परिजन, निकट संपर्क को कोरेनटाईन कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे संक्रमण को समुदाय से फैलने से रोका जा सकें। कोरेनटाईन का प्रतिदिन फाॅलोअप एवं उनको 14 दिन तक होमकोरेनटाईन में रखना होगा। साथ ही फालोअप 28 दिन तक प्रतिदिन किया जावेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने हेेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काॅटेक्ट ट्रेकिंग की जाकर समस्त संबधितो से अनिवार्य संपर्क किया जाकर। उन्हे भी कोरेनटाईन करने की कार्यवाही की जावे।
सीएमओ नगर पंचायत बडौदा द्वारा क्षेत्र का संेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सस्पेक्टेड केश को सेक्टर मेंडिकल आफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है। साथ ही समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाॅल पालन करना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार समस्त कार्यकार्ता पीपीई प्रोटोकाॅल का पालन करना सुनिश्चित करेगे।
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